पुलिस अपील न्यायाधिकरण (पुलिस कदाचार अपील)

पुलिस अपील न्यायाधिकरण (पीएटी) पुलिस अधिकारियों या विशेष कांस्टेबलों द्वारा लाए गए घोर (गंभीर) कदाचार के निष्कर्षों के खिलाफ अपीलें सुनें। पीएटी वर्तमान में पुलिस अपील न्यायाधिकरण नियम 2012 द्वारा शासित हैं, जिन्हें 2015 में संशोधित किया गया था। संशोधन निर्धारित करते हैं कि अपील की सुनवाई के संबंध में क्या प्रकाशित किया जा सकता है और अपील की सुनवाई को सार्वजनिक रूप से आयोजित करने की अनुमति देता है।

सरे के लिए पुलिस और अपराध आयुक्त का कार्यालय कार्यवाही संचालित करने के लिए अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार है। जनता के सदस्य अब पर्यवेक्षकों के रूप में अपील की सुनवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं है।