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ध्यानाकर्षण

हमारा कार्यालय ईमानदारी और जवाबदेही के उच्चतम संभव मानकों के लिए प्रतिबद्ध है।

हम अपने व्यवसाय को एक जिम्मेदार तरीके से संचालित करना चाहते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी सभी गतिविधियां ईमानदारी के साथ की जाती हैं। हम सरे पुलिस से समान मानकों की अपेक्षा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बल या हमारे कार्यालय के किसी भी पहलू के बारे में चिंतित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आगे आने और उन चिंताओं को आवाज देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि ऐसी नीतियां हैं जो लोगों को गलत कामों या कदाचार को उजागर करने में सक्षम बनाती हैं और ऐसा करने वालों का समर्थन और सुरक्षा करती हैं।

पुलिस और अपराध आयुक्त के कार्यालय ने सरे पुलिस को अपनाया है विरोधी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और Bरिबेरी (विसलब्लोइंग) नीति

कर्मचारी आंतरिक भी देख सकते हैं सरे और ससेक्स के लिए ह्विसल्ब्लोइंग और संरक्षित प्रकटीकरण प्रक्रिया इंट्रानेट सूचना हब पर उपलब्ध है (कृपया ध्यान दें कि यह लिंक बाहरी रूप से काम नहीं करेगा)।

ध्यानाकर्षण

व्हिसलब्लोइंग किसी भी व्यवहार की रिपोर्टिंग (गोपनीय चैनलों के माध्यम से) है जो अवैध, अनुचित या अनैतिक होने का संदेह है। 

किसी संगठन के भीतर कदाचार, आपराधिक अपराधों आदि को उजागर करने के लिए कर्मचारियों द्वारा सूचना के प्रकटीकरण (व्हिसलब्लोइंग के रूप में जाना जाता है) से संबंधित वैधानिक प्रावधान पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों और सरे के लिए पुलिस और अपराध आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों पर लागू होते हैं (ओपीसीसी) ).

यदि आप एक कार्यकर्ता हैं और आप कुछ प्रकार के गलत कामों की रिपोर्ट करते हैं तो आप एक मुखबिर हैं। यह आमतौर पर कुछ ऐसा होगा जिसे आपने काम पर देखा है - हालांकि हमेशा नहीं। आप जिस गलत काम का खुलासा करते हैं वह जनहित में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसे दूसरों को प्रभावित करना चाहिए, उदाहरण के लिए आम जनता। ओपीसीसी के सभी कर्मचारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे किसी भी ऐसे व्यवहार की सूचना दें जिसके बारे में उन्हें संदेह हो कि वह भ्रष्ट, बेईमान या अनैतिक हो सकता है और सभी कर्मचारियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

में निर्धारित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले खुलासों के संबंध में व्यक्तियों को उनके नियोक्ता द्वारा कार्रवाई (जैसे उत्पीड़न या बर्खास्तगी) से सुरक्षित किया जाता है रोजगार अधिकार अधिनियम 43 की धारा 1996बी. व्यक्तियों को कुल गोपनीयता या गुमनामी का आश्वासन दिया जा सकता है यदि वे अपना विवरण प्रदान नहीं करना चाहते हैं, हालांकि यदि प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, तो संपर्क विवरण शामिल किया जाना चाहिए।

ये वैधानिक प्रावधान नीतियों और मार्गदर्शन में परिलक्षित होते हैं जो सरे पुलिस और पुलिस और अपराध आयुक्त के कर्मचारियों पर लागू होते हैं और जो गोपनीय रिपोर्टिंग और की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए उपलब्ध तंत्र निर्धारित करते हैं।

इस जानकारी को सरे पुलिस और ओपीसीसी कर्मचारियों द्वारा सरे पुलिस की वेबसाइट और इंट्रानेट पर एक्सेस किया जा सकता है, या व्यावसायिक मानक विभाग से सलाह ली जा सकती है।

तीसरे पक्ष के खुलासे

यदि किसी अन्य संगठन (तृतीय पक्ष) से ​​कोई व्यक्ति प्रकटीकरण करना चाहता है, तो यह सुझाव दिया जाता है कि अपने स्वयं के संगठन की नीति का पालन करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आयुक्त का कार्यालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि वे कर्मचारी नहीं हैं।  

हालाँकि, हम सुनने के लिए तैयार होंगे यदि किसी भी कारण से कोई तीसरा पक्ष बाहरी स्रोत के माध्यम से एक प्रासंगिक मुद्दे को उठाने में असमर्थ महसूस करता है।

आप हमारे कार्यालय के मुख्य कार्यकारी और निगरानी अधिकारी से 01483 630200 पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे . का उपयोग कर सकते हैं संपर्क करें प्रपत्र.