निधिकरण

नियम और शर्तें

अनुदान प्राप्तकर्ताओं से धन की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार काम करने की अपेक्षा की जाएगी और आगे की शर्तें जो समय-समय पर प्रकाशित हो सकती हैं।

ये नियम और शर्तें कमिश्नर कम्युनिटी सेफ्टी फंड, रिड्यूसिंग रीऑफेंडिंग फंड और चिल्ड्रन एंड यंग पीपल फंड पर लागू होती हैं:

1. अनुदान की शर्तें

  • प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदान किया गया अनुदान परियोजना को पूरा करने के उद्देश्य से खर्च किया जाता है जैसा कि आवेदन समझौते में उल्लिखित है।
  • ओपीसीसी द्वारा लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना प्राप्तकर्ता को इस समझौते के खंड 1.1 (विभिन्न सफल परियोजनाओं के बीच धन हस्तांतरण सहित) में निर्दिष्ट गतिविधियों के अलावा किसी भी अन्य गतिविधियों के लिए अनुदान का उपयोग नहीं करना चाहिए।
  • प्राप्तकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदान की गई या कमीशन की गई सेवाओं की उपलब्धता और संपर्क विवरण विभिन्न प्रकार के मीडिया और स्थानों में व्यापक रूप से प्रचारित किए जाते हैं।
  • व्यक्तिगत डेटा और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के साथ व्यवहार करते समय प्राप्तकर्ता द्वारा की गई किसी भी सेवा और/या व्यवस्था को सामान्य डेटा संरक्षण विनियम (GDPR) के तहत आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।
  • ओपीसीसी को कोई डेटा स्थानांतरित करते समय, संगठनों को जीडीपीआर के बारे में सावधान रहना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा उपयोगकर्ता पहचानने योग्य नहीं हैं।

2. वैध आचरण, समान अवसर, स्वयंसेवकों का उपयोग, सुरक्षा और अनुदान द्वारा वित्त पोषित गतिविधियाँ

  • यदि प्रासंगिक हो, तो बच्चों और/या कमजोर वयस्कों के साथ काम करने वाले लोगों के पास उचित जांच होनी चाहिए (यानी प्रकटीकरण और बैरिंग सेवा (डीबीएस)) यदि आपका आवेदन सफल होता है, तो धन जारी होने से पहले इन जांचों के साक्ष्य की आवश्यकता होगी।
  • यदि प्रासंगिक हो, तो कमजोर वयस्कों के साथ काम करने वाले लोगों को इसका पालन करना चाहिए सरे सेफगार्डिंग एडल्ट्स बोर्ड ("एसएसएबी") मल्टी एजेंसी प्रक्रियाएं, सूचना, मार्गदर्शन या उसके बराबर।
  • यदि प्रासंगिक हो, तो बच्चों के साथ काम करने वाले लोगों को नवीनतम सरे सेफगार्डिंग चिल्ड्रेन पार्टनरशिप (एसएससीपी) मल्टी एजेंसी प्रक्रियाओं, सूचना, मार्गदर्शन और समकक्ष का पालन करना होगा। ये प्रक्रियाएं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कानून, नीति और व्यवहार में विकास को दर्शाती हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना (2015)
  • बाल अधिनियम 11 की धारा 2004 का अनुपालन सुनिश्चित करना जो बच्चों के कल्याण की सुरक्षा और बढ़ावा देने की आवश्यकता के संबंध में उनके कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए कई संगठनों और व्यक्तियों पर कर्तव्यों को निर्धारित करता है। अनुपालन में निम्नलिखित क्षेत्रों में मानकों को पूरा करने की आवश्यकता शामिल है:

    - मजबूत भर्ती और पुनरीक्षण प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना
    - एसएससीबी प्रशिक्षण मार्गों के मानकों और उद्देश्यों को पूरा करने वाला प्रशिक्षण सुनिश्चित करना कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है और यह कि सभी कर्मचारियों को उनकी भूमिका के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।
    - प्रभावी सुरक्षा उपायों का समर्थन करने वाले कर्मचारियों का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना
    -एसएससीबी बहु-एजेंसी सूचना साझाकरण नीति, सूचना रिकॉर्डिंग सिस्टम के अनुपालन को सुनिश्चित करना जो एसएससीबी, चिकित्सकों और आयुक्तों को डेटा की सुरक्षा के प्रभावी सुरक्षा और प्रावधान का समर्थन करता है।
  • सेवा प्रदाता एक हस्ताक्षरकर्ता बन जाएगा और सरे का अनुपालन करेगा बहु-एजेंसी सूचना साझाकरण प्रोटोकॉल
  • सामुदायिक सुरक्षा कोष अनुदान द्वारा समर्थित गतिविधियों के संबंध में, प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि जाति, रंग, जातीय या राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, आयु, लिंग, कामुकता, वैवाहिक स्थिति, या किसी भी धार्मिक संबद्धता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। , जहां इनमें से किसी को रोजगार, सेवाओं के प्रावधान और स्वयंसेवकों की भागीदारी के संबंध में नौकरी, कार्यालय या सेवा की आवश्यकता के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है।
  • ओपीसीसी द्वारा वित्तपोषित गतिविधि का कोई भी पहलू इरादे, उपयोग या प्रस्तुति में पार्टी-राजनीतिक नहीं होना चाहिए।
  • अनुदान का उपयोग धार्मिक गतिविधि को समर्थन देने या बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसमें अंतर-धार्मिक गतिविधि शामिल नहीं होगी।

3. वित्तीय शर्तें

  • यदि परियोजना पीसीसी की अपेक्षा के अनुरूप निगरानी व्यवस्था (अनुभाग 6) में उल्लिखित नहीं है, तो आयुक्त के पास महामहिम के ट्रेजरी प्रबंध सार्वजनिक धन (एमपीएम) नियमों के अनुरूप अप्रयुक्त धन वापस करने का अधिकार सुरक्षित है।
  • प्राप्तकर्ता अनुदान के लिए उपार्जित आधार पर हिसाब देगा। इसके लिए माल या सेवाओं की लागत को पहचानने की आवश्यकता होती है जब माल या सेवाओं को प्राप्त किया जाता है, न कि जब उनका भुगतान किया जाता है।
  • यदि £1,000 से अधिक मूल्य की कोई पूंजीगत संपत्ति ओपीसीसी द्वारा प्रदान की गई निधियों से खरीदी जाती है, तो संपत्ति को ओपीसीसी की लिखित सहमति के बिना खरीद के पांच साल के भीतर बेचा या अन्यथा निपटान नहीं किया जाना चाहिए। ओपीसीसी को किसी भी निपटान या बिक्री की किसी भी आय के सभी या हिस्से के पुनर्भुगतान की आवश्यकता हो सकती है।
  • प्राप्तकर्ता ओपीसीसी द्वारा प्रदान की गई धनराशि से खरीदी गई किसी भी पूंजीगत संपत्ति का एक रजिस्टर बनाए रखेगा। यह रजिस्टर कम से कम रिकॉर्ड करेगा, (ए) जिस तारीख को आइटम खरीदा गया था; (बी) भुगतान की गई कीमत; और (सी) निपटान की तारीख (यथोचित समय में)।
  • प्राप्तकर्ता को ओपीसीसी की पूर्व स्वीकृति के बिना ओपीसीसी-वित्तपोषित संपत्तियों पर गिरवी या अन्य शुल्क लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
  • जहां धनराशि खर्च नहीं हुई है, उसे अनुदान अवधि समाप्त होने के 28 दिनों के भीतर ओपीसीसी को वापस कर देना चाहिए।
  • सबसे हाल के वित्तीय वर्ष के लिए खातों (आय और व्यय का विवरण) की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए।

4. मूल्यांकन

अनुरोध किए जाने पर, आपको अपनी परियोजना/पहल के परिणामों का साक्ष्य प्रदान करना होगा, परियोजना के पूरे जीवन में समय-समय पर और इसके समापन पर रिपोर्टिंग करनी होगी।

5. अनुदान की शर्तों का उल्लंघन

  • यदि प्राप्तकर्ता अनुदान की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, या खंड 5.2 में उल्लिखित कोई घटना घटित होती है, तो ओपीसीसी को अनुदान के सभी या किसी हिस्से को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है। पुनर्भुगतान की मांग प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता को इस शर्त के तहत चुकाने के लिए आवश्यक किसी भी राशि का भुगतान करना होगा।
  • क्लॉज 5.1 में उल्लिखित घटनाएं इस प्रकार हैं:

    - प्राप्तकर्ता ओपीसीसी के अग्रिम समझौते के बिना इस अनुदान आवेदन के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार, हित या दायित्वों को स्थानांतरित करने या सौंपने का इरादा रखता है

    - अनुदान के संबंध में प्रदान की गई भविष्य की कोई भी जानकारी (या भुगतान के दावे में) या बाद के किसी भी सहायक पत्राचार में गलत या अधूरी पाई जाती है, जिसे ओपीसीसी महत्वपूर्ण मानता है;

    - प्राप्तकर्ता किसी रिपोर्ट की गई अनियमितता की जाँच करने और उसे हल करने के लिए अपर्याप्त उपाय करता है।
  • यदि अनुदान के नियमों और शर्तों को लागू करने के लिए कदम उठाना आवश्यक हो जाता है, तो ओपीसीसी प्राप्तकर्ता को उसकी चिंता का विवरण या अनुदान की किसी शर्त या शर्त के उल्लंघन का विवरण देगा।
  • प्राप्तकर्ता को 30 दिनों के भीतर (या इससे पहले, समस्या की गंभीरता के आधार पर) ओपीसीसी की चिंता का समाधान करना चाहिए या उल्लंघन को सुधारना चाहिए, और ओपीसीसी से परामर्श कर सकता है या समस्या को हल करने के लिए कार्य योजना से सहमत हो सकता है। यदि ओपीसीसी अपनी चिंता को दूर करने या उल्लंघन को ठीक करने के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है, तो वह पहले से भुगतान की गई अनुदान राशि की वसूली कर सकता है।
  • किसी भी कारण से अनुदान की समाप्ति पर, प्राप्तकर्ता को यथोचित साध्य जितनी जल्दी हो सके, किसी भी संपत्ति या संपत्ति या किसी भी अप्रयुक्त धन (जब तक कि ओपीसीसी उनके प्रतिधारण के लिए अपनी लिखित सहमति नहीं देता है) को ओपीसीसी को वापस करना चाहिए जो कि इसके संबंध में उसके अधिकार में है। यह अनुदान।

6. प्रचार और बौद्धिक संपदा अधिकार

  • प्राप्तकर्ता को ओपीसीसी को किसी भी कीमत पर एक अपरिवर्तनीय, रॉयल्टी-मुक्त स्थायी लाइसेंस का उपयोग करने के लिए और इस अनुदान की शर्तों के तहत प्राप्तकर्ता द्वारा बनाई गई किसी भी सामग्री के उप-लाइसेंस को ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रदान करना चाहिए, जैसा कि ओपीसीसी उचित समझे।
  • प्राप्तकर्ता को ओपीसीसी के लोगो का उपयोग करने से पहले ओपीसीसी से स्वीकृति लेनी चाहिए जब वह अपने काम के लिए ओपीसीसी वित्तीय सहायता को स्वीकार करता है।
  • जब भी आपकी परियोजना द्वारा या उसके बारे में प्रचार की मांग की जाती है, तो ओपीसीसी की सहायता स्वीकार की जाती है और जहां ओपीसीसी के लिए लॉन्च या संबंधित कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व करने का अवसर होता है, यह जानकारी ओपीसीसी को जल्द से जल्द बता दी जाती है।
  • कि ओपीसीसी को परियोजना द्वारा उपयोग के लिए विकसित सभी साहित्य और किसी भी प्रचार दस्तावेजों पर अपना लोगो प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाए।

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