परिचय
पुलिस अधिनियम 1996 और पुलिस सुधार और सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम 2011 के तहत सरे के लिए पुलिस और अपराध आयुक्त के कार्यालय (ओपीसीसी) के पास शिकायतों से निपटने के संबंध में कई विशिष्ट कर्तव्य हैं। ओपीसीसी की यह जिम्मेदारी है कि वह बल के मुख्य कांस्टेबल, अपने स्वयं के कर्मचारियों, ठेकेदारों और स्वयं आयुक्त के खिलाफ प्राप्त होने वाली शिकायतों का प्रबंधन करे। ओपीसीसी का यह भी कर्तव्य है कि वह खुद को सरे पुलिस बल के भीतर शिकायत और अनुशासन मामलों के बारे में सूचित रखे (जैसा कि पुलिस सुधार अधिनियम 15 की धारा 2002 में निर्धारित किया गया है)।
इस दस्तावेज़ का उद्देश्य
यह दस्तावेज़ उपरोक्त के संबंध में ओपीसीसी की नीति निर्धारित करता है और जनता के सदस्यों, पुलिस अधिकारियों, पुलिस और अपराध पैनल के सदस्यों, आयुक्त, कर्मचारियों और ठेकेदारों को संबोधित किया जाता है।
जोखिम
यदि ओपीसीसी के पास ऐसी कोई नीति और प्रक्रिया नहीं है, जिसका वह शिकायतों के संबंध में पालन करती है, तो इससे आयुक्त और बल के बारे में जनता और भागीदारों की धारणा पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। यह रणनीतिक प्राथमिकताओं के विरुद्ध वितरित करने की क्षमता पर प्रभाव डालेगा।
शिकायत की नीति
सरे के लिए पुलिस और अपराध आयुक्त का कार्यालय:
क) बल या आयुक्त के खिलाफ शिकायतों के प्रबंधन और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विधायी या नियामक आवश्यकताओं और संबंधित सलाह का अनुपालन यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रकार की शिकायतों को ठीक से और प्रभावी ढंग से निपटाया जाता है।
ख) मुख्य कांस्टेबल, आयुक्त, और मुख्य कार्यकारी और/या निगरानी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी सहित ओपीसीसी कर्मचारियों के सदस्यों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों से निपटने के लिए ओपीसीसी की नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करें।
सी) सुनिश्चित करें कि ऐसी शिकायतों से सबक पर विचार किया जाता है और अभ्यास और प्रक्रिया के विकास और सरे में पुलिसिंग की प्रभावशीलता को सूचित करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है।
घ) राष्ट्रीय पुलिसिंग आवश्यकता के वितरण का समर्थन करने वाली एक खुली उत्तरदायी शिकायत प्रणाली को बढ़ावा देना।
नीति सिद्धांत
इस नीति और संबंधित प्रक्रियाओं को स्थापित करने में सरे के लिए पुलिस और अपराध आयुक्त का कार्यालय है:
क) एक ऐसा संगठन बनने के लिए ओपीसीसी के लक्ष्य का समर्थन करना जो विश्वास और विश्वास को प्रेरित करता है, सुनता है, प्रतिक्रिया करता है और व्यक्तियों और समुदायों की जरूरतों को पूरा करता है।
बी) अपने सामरिक उद्देश्यों और राष्ट्रीय पुलिस प्रतिज्ञा के वितरण का समर्थन करना।
ग) सार्वजनिक जीवन के सिद्धांतों को अपनाना और सार्वजनिक संसाधनों के उचित उपयोग का समर्थन करना।
घ) भेदभाव को खत्म करने और अवसर की समानता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए बल और ओपीसीसी के भीतर समानता और विविधता को बढ़ावा देना।
ई) पुलिस के खिलाफ शिकायतों की देखरेख और मुख्य कांस्टेबल के खिलाफ शिकायतों को संभालने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना।
f) पुलिस आचरण के लिए स्वतंत्र कार्यालय (IOPC) के साथ काम करने के लिए उन शिकायतों से निपटने में हस्तक्षेप करने के लिए जहां OPCC का मानना है कि बल द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया असंतोषजनक है।
यह नीति कैसे लागू की जाती है
शिकायतों के संबंध में अपनी नीति का पालन करने के लिए, आयुक्त कार्यालय ने बल के साथ मिलकर शिकायतों की रिकॉर्डिंग, प्रबंधन और निरीक्षण के लिए कई प्रक्रियाएँ और मार्गदर्शन दस्तावेज़ निर्धारित किए हैं। ये दस्तावेज़ शिकायत प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तियों और संगठनों की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व निर्धारित करते हैं:
क) शिकायत प्रक्रिया (अनुबंध ए)
बी) लगातार शिकायतकर्ता नीति (अनुबंध बी)
ग) शिकायतों से निपटने के लिए कर्मचारियों को मार्गदर्शन (अनुबंध सी)
घ) मुख्य कांस्टेबल के आचरण से संबंधित शिकायतें (अनुबंध डी)
ई) बल के साथ शिकायत प्रोटोकॉल (अनुबंध ई)
मानवाधिकार और समानता
इस नीति को लागू करने में, ओपीसीसी यह सुनिश्चित करेगी कि शिकायतकर्ताओं, पुलिस सेवाओं के अन्य उपयोगकर्ताओं और अन्य उपयोगकर्ताओं के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, ओपीसीसी मानवाधिकार अधिनियम 1998 की आवश्यकताओं और इसके भीतर सन्निहित कन्वेंशन अधिकारों के अनुसार है। ओपीसीसी।
जीडीपीआर आकलन
ओपीसीसी केवल ओपीसीसी जीडीपीआर नीति, गोपनीयता कथन और प्रतिधारण नीति के अनुरूप व्यक्तिगत जानकारी को अग्रेषित, धारण या बनाए रखेगा जहां ऐसा करना उचित होगा।
सूचना अधिनियम आकलन की स्वतंत्रता
यह नीति आम जनता द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त है
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